पैसा में खाता प्रकार

- खाता खोलने के लिए प्रपत्र डाउनलोड करें (हिंदी - पीडीएफ फाइल जो नई विंडों में खुलती है ) (अंग्रेजी - पीडीएफ फाइल जो नई विंडों में खुलती है )
- क्या आपको मदद की ज़रूरत है? आप पीएमजेडीवाई सहायता केन्द्र - बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडो में खुलती है से संपर्क कर सकते हैं।
- राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर : 1800 11 0001 और 1800 180 1111
Banking Rules: बंद पड़े बैंक अकाउंट से भी पैसे निकाल सकते हैं आप, जानें इसका आसान तरीका
Inactive Account: अगर किसी खाताधारक ने अपने खाते में नॉमिनी नहीं डाल रखा है तो आप ऐसी स्थिति में उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र दिखाकर पैसे को क्लेम कर सकते हैं.
By: ABP Live | Updated at : 21 Jul 2022 08:48 AM (IST)
Inactive Account Rules: भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India) ने बैंक खातों को ऑपरेट करने के लिए कुछ नियम कानून बनाए हैं. इन नियमों के अनुसार ही खातों से पैसे निकाले और जमा किए जाते हैं. अगर कोई ग्राहक अपने खाते में 10 साल तक किसी प्रकार का ट्रांजैक्शन नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में उसके खाते में जमा पैसों को अनक्लेम्ड (Unclaimed) राशि मान लिया जाता है. इसके बाद बैंक इन पैसों को अनक्लेम्ड राशि मानते हुए डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड (DEAF) में ट्रांसफर कर देता है.
बता दें कि यह राशि करंट अकाउंट (Current Account), सेविंग अकाउंट (Saving Account), एफडी (FD ) या रेकरिंग डिपॉजिट (Recurring Deposit) अकाउंट किसी भी तरह के खाते की हो सकती है. आरबीआई के आकड़ों के मुताबिक हर साल इस अनक्लेम्ड रकम की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है. रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल यह आंकड़ा करीब 40 हजार करोड़ रुपये का था.
खाता कब हो जाता है निष्क्रिय?
गौरतलब है कि अगर कोई व्यक्ति किसी खाते में दो साल तक किसी प्रकार का लेनदेन नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में उस खाते को निष्क्रिय खाते (Inactive Account) के कैटेगरी में डाल दिया जाता है. यह खाता FD, RD, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट आदि किसी तरह का खाता हो सकता है. वहीं लगातार 8 साल तक अगर कोई खाता निष्क्रिय रहता है तो उसके पैसों को अनक्लेम्ड राशि मानकर डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है.
निष्क्रिय बैंक अकाउंट की राशि पर कैसे करें क्लेम?
बता दें कि अगर आपका खाता निष्क्रिय हो चुका है तभी आप उसमें जमा पैसों को आसानी से क्लेम कर सकते हैं. ज्यादातर केस में यह देखा गया है कि कई बार खाताधारक की मृत्यु हो जाती है और बाद में उसके परिवार के सदस्य इस तरह के खाते का क्लेम करते हैं. ऐसे में अगर खाते में नॉमिनी (Nominee) का नाम दर्ज हैं तो वह आसानी से अपना आईडी प्रूफ दिखाकर इस पैसे को क्लेम कर सकते हैं.
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नॉमिनी न होने की स्थिति में क्या करें?
अगर किसी खाताधारक ने अपने खाते में नॉमिनी नहीं डाल रखा है तो आप ऐसी स्थिति में उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र (Succession Certificate) दिखाकर पैसे को क्लेम कर सकते हैं. बता दें कि बैंक सबसे पहले क्लेम करने वाले व्यक्ति के बैंग्राउंड को चेक करता हैं. इसके बाद अकाउंट होल्डर के वसीयत की जांच की जाती है और इसके बाद ही पैसे किसी को भी दिया जाता है. यह सभी प्रोसेस को अनक्लेम्ड अमाउंट पर दावा करने पर फॉलो किया जाता है.
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Published at : 21 Jul 2022 09:50 AM (IST) Tags: bank account bank rules Banking rules हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें abp News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ पर पढ़ें बॉलीवुड, खेल जगत, कोरोना Vaccine से जुड़ी ख़बरें। For more related stories, follow: Business News in Hindi
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प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाय)
गरीबी दूर करने के लिए भारत सरकार ने वित्तीय समावेशन को बेहद महत्वपूर्ण बताया है। यदि लोग बड़ी संख्या में वित्तीय सेवाओं से वंचित रहेंगे तो यह हमारे देश के विकास में बाधा बनेगा। नागरिकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए इस पैसा में खाता प्रकार योजना की आवश्यकता थी जिससे सभी इससे होने वाले लाभ और विकास का हिस्सा बन सकें।
विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाय) की घोषणा प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2014 को ऐतिहासिक लाल किले से की थी जिसका शुभारम्भ 28 अगस्त 2014 को पूरे देश में किया गया। योजना के शुभारम्भ के समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे गरीबों की इस दुष्चक्र से मुक्ति के त्योहार के रूप में मनाने का अवसर बताया।
माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक प्राचीन संस्कृत श्लोक -सुखस्य मूलम धर्मः , धर्मस्य मूलम अर्थः, अर्थस्य मूलम राज्यम का सन्दर्भ दिया जिसके अनुसार आर्थिक गतिविधियों में लोगों को शामिल करने की ज़िम्मेदारी राज्य की है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि "सरकार ने यह ज़िम्मेदारी उठा ली है"। प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए तक़रीबन 7.25 लाख बैंक कर्मचारियों को ईमेल भेजा था जिसमें उन्होंने 7.5 करोड़ बैंक पैसा में खाता प्रकार खातों को खोलने के लक्ष्य को प्राप्त करने और वित्तीय अस्पृश्यता को समाप्त करने में मदद करने का आग्रह किया था।
गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड - बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडो में खुलती है ने भी प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाय) के तहत प्राप्त उपलब्धियों को सराहा है। इसमें यह कहते हुए प्रमाण-पत्र जारी किया गया "वित्तीय समावेशन अभियान" के एक भाग के रूप में एक सप्ताह में जो सबसे अधिक बैंक खाते खोले गए, उसकी संख्या है - 18,096,130 और भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग ने 23 से 29 अगस्त 2014 के बीच यह उपलब्धि हासिल की। केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाय) को अर्थव्यवस्था का एक जबर्दस्त परिवर्तन बताया एवं कहा कि इससे प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लिए एक मंच मिला है जिससे सब्सिडी में आ रही खामियों को दूर करने में मदद मिलेगी एवं राजकोष में बचत को बल मिलेगा।
प्रधानमंत्री जन-धन योजना क्या है?
प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाय) वित्तीय समावेशन के लिए एक राष्ट्रीय मिशन है जिसका उद्देश्य बैंकिंग/बचत, जमा खाता, प्रेषण, ऋण, बीमा, पेंशन इत्यादि वित्तीय सेवाओं को प्रभावी ढंग से सभी तक पहुँचाना है।
इस योजना के अंतर्गत मैं कहाँ खाता खोल सकता हूँ?
खाता किसी भी बैंक शाखा अथवा व्यवसाय प्रतिनिधि (बैंक मित्र) आउटलेट पैसा में खाता प्रकार में खोला जा सकता है।
- खाता खोलने के लिए प्रपत्र डाउनलोड करें (हिंदी - पीडीएफ फाइल जो नई विंडों में खुलती है ) (अंग्रेजी - पीडीएफ फाइल जो नई विंडों में खुलती है )
- क्या आपको मदद की ज़रूरत है? आप पीएमजेडीवाई सहायता केन्द्र - बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडो में खुलती है से संपर्क कर सकते हैं।
- राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर : पैसा में खाता प्रकार 1800 11 0001 और 1800 180 1111
- यदि आधार कार्ड/आधार नंबर उपलब्ध है तो किसी अन्य प्रलेख की आवश्यकता नहीं है। पैसा में खाता प्रकार यदि आपका पता बदल गया है तो वर्तमान पते का स्वप्रमाणन पर्याप्त है।
- यदि आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है तो उस स्थिति में मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाईसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट तथा नरेगा कार्ड जैसे सरकारी रूप से वैध प्रलेखों (ओवीडी) में से किसी एक की आवश्यकता होगी। यदि इन दस्तावेजों में आपका पता भी मौजूद है तो ये पहचान तथा पते के प्रमाण के रूप में कार्य करेगा।
- यदि किसी व्यक्ति के पास कोई भी "वैध सरकारी प्रलेख" नहीं हैं, लेकिन इसे बैंक द्वारा 'कम जोखिम' की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है तो वह व्यक्ति निम्नलिखित में से कोई एक प्रलेख पैसा में खाता प्रकार जमा करके बैंक खाता खुलवा सकता/सकती है:
- केंद्र/राज्य सरकार के विभाग, वैधानिक / विनियामक प्राधिकरण, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और लोक वित्तीय संस्थानों द्वारा जारी किये गए पहचान पत्र जिसमे आवेदक की तस्वीर लगी हो;
- व्यक्ति की सत्यापित तस्वीर के साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किया गया पत्र।
क्या चेकबुक उपलब्ध कराई जाएगी?
प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाय) में खाते शून्य जमा राशि के साथ खोले जा रहे हैं। यदि खाता धारक को चेकबुक चाहिए तो उसे संबंधित बैंक के न्यूनतम शेष राशि से संबंधित मानदंड मानने होंगे।
प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाय)
गरीबी दूर करने के लिए भारत सरकार ने वित्तीय समावेशन को बेहद महत्वपूर्ण बताया है। यदि लोग बड़ी संख्या में वित्तीय सेवाओं से वंचित रहेंगे तो यह हमारे देश के विकास में बाधा बनेगा। नागरिकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए इस योजना की आवश्यकता थी जिससे सभी इससे होने वाले लाभ और विकास का हिस्सा बन सकें।
विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाय) की घोषणा प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2014 को ऐतिहासिक लाल किले से की थी जिसका शुभारम्भ 28 अगस्त 2014 को पूरे देश में किया गया। योजना के शुभारम्भ के समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे गरीबों की इस दुष्चक्र से मुक्ति के त्योहार के रूप में मनाने का अवसर बताया।
माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक प्राचीन संस्कृत श्लोक -सुखस्य मूलम धर्मः , धर्मस्य मूलम अर्थः, अर्थस्य मूलम राज्यम का सन्दर्भ दिया जिसके अनुसार आर्थिक गतिविधियों में लोगों को शामिल करने की ज़िम्मेदारी राज्य की है। माननीय पैसा में खाता प्रकार प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि "सरकार ने यह ज़िम्मेदारी उठा ली है"। प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए तक़रीबन 7.25 लाख बैंक कर्मचारियों को ईमेल भेजा था जिसमें उन्होंने 7.5 करोड़ बैंक खातों को खोलने के लक्ष्य को प्राप्त करने और वित्तीय अस्पृश्यता को समाप्त करने में मदद करने का आग्रह किया था।
गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड - बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडो में खुलती है ने भी प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाय) के तहत प्राप्त उपलब्धियों को सराहा है। इसमें यह कहते हुए प्रमाण-पत्र जारी किया गया "वित्तीय समावेशन अभियान" के एक भाग के रूप में एक सप्ताह में जो सबसे अधिक बैंक खाते खोले गए, उसकी संख्या है - 18,096,130 और भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग ने 23 से 29 अगस्त 2014 के बीच यह उपलब्धि हासिल की। केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाय) को अर्थव्यवस्था का एक जबर्दस्त परिवर्तन बताया एवं कहा कि इससे प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लिए एक मंच मिला है जिससे सब्सिडी में आ रही खामियों को दूर करने में मदद मिलेगी एवं राजकोष में बचत को बल मिलेगा।
प्रधानमंत्री जन-धन योजना क्या है?
प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाय) वित्तीय समावेशन के लिए एक राष्ट्रीय मिशन है जिसका उद्देश्य बैंकिंग/बचत, जमा खाता, प्रेषण, ऋण, बीमा, पेंशन इत्यादि वित्तीय सेवाओं को प्रभावी ढंग से सभी तक पहुँचाना है।
इस योजना के अंतर्गत मैं कहाँ खाता खोल सकता हूँ?
खाता किसी भी बैंक शाखा अथवा व्यवसाय प्रतिनिधि (बैंक मित्र) आउटलेट में खोला जा सकता है।
- खाता खोलने के लिए प्रपत्र डाउनलोड करें (हिंदी - पीडीएफ फाइल जो नई विंडों में खुलती है ) (अंग्रेजी - पीडीएफ फाइल जो नई विंडों में खुलती है )
- क्या आपको मदद की ज़रूरत है? आप पीएमजेडीवाई सहायता केन्द्र - बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडो में खुलती है से संपर्क कर सकते हैं।
- राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर : 1800 11 0001 और 1800 180 1111
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पैसा में खाता प्रकार
- यदि आधार कार्ड/आधार नंबर उपलब्ध है तो किसी अन्य प्रलेख की आवश्यकता नहीं है। यदि आपका पता बदल गया है पैसा में खाता प्रकार तो वर्तमान पते का स्वप्रमाणन पर्याप्त है।
- यदि आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है तो उस स्थिति में मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाईसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट तथा नरेगा कार्ड जैसे सरकारी रूप से वैध प्रलेखों (ओवीडी) में से किसी एक की आवश्यकता होगी। यदि इन दस्तावेजों में आपका पता भी मौजूद है तो ये पहचान तथा पते के प्रमाण के रूप में कार्य करेगा।
- यदि किसी व्यक्ति के पास कोई भी "वैध सरकारी प्रलेख" नहीं हैं, लेकिन इसे बैंक द्वारा 'कम जोखिम' की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है तो वह व्यक्ति निम्नलिखित में से कोई एक प्रलेख जमा करके बैंक खाता खुलवा सकता/सकती है:
- केंद्र/राज्य सरकार के विभाग, वैधानिक / विनियामक प्राधिकरण, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और लोक वित्तीय संस्थानों पैसा में खाता प्रकार द्वारा जारी किये गए पहचान पत्र जिसमे आवेदक की तस्वीर लगी हो;
- व्यक्ति की सत्यापित तस्वीर के साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किया गया पत्र।
क्या चेकबुक उपलब्ध कराई जाएगी?
प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाय) में खाते शून्य जमा राशि के साथ खोले जा रहे हैं। यदि खाता धारक को चेकबुक चाहिए तो उसे संबंधित बैंक के न्यूनतम शेष राशि से संबंधित मानदंड मानने होंगे।