फोरेक्स के मूल बातें

किस समय सीमा को चुनना है?

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अगर 31 मार्च तक नहीं निपटाए ये 7 जरूरी काम, तो डेडलाइन मिस होने पर लगेगी भारी पेनाल्टी!

सरकार ने विभिन्न स्कीम और कई तरह के नियमों को पालन करने की समयसीमा को 31 मार्च, 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है

केंद्र सरकार ने विभिन्न स्कीम और कई तरह के नियमों को पालन करने की समयसीमा को 31 मार्च, 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है. अगर . अधिक पढ़ें

  • News18Hindi
  • Last Updated : January 05, 2022, 07:30 IST

नई दिल्ली. मार्च का महीना हमेशा ही बेहद अहम माना जाता है, क्योंकि इस महीने की आखिरी तारीख को वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाता है. ऐसे में कई ऐसे बेहद जरूरी काम हैं जिनकी समय सीमा 31 मार्च तय कर दी है. अगर आप दी गई डेडलाइन से पहले इन कामों को नहीं निपटाते तो आपको भारी पेनाल्टी देनी पड़ सकती है. केंद्र सरकार ने विभिन्न स्कीम और कई तरह के नियमों को पालन करने की समयसीमा को 31 मार्च, 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है. तो आइए जानते हैं 31 मार्च से पहले किन कामों को निपटाना जरूरी है.

1. वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ITR करें वेरीफाई
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (IT Department) के अनुसार, जिन्होंने अबतक वित्त वर्ष 2019 20 के लिए अपने इनकम किस समय सीमा को चुनना है? टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) का ई वेरिफिकेशन (itr verification date) नहीं किया है. वे टैक्सपेयर्स 28 फरवरी 2022 तक अपनी आईटीआर (ITR) का ई वेरिफिकेशन कर सकते हैं.

2. इस डेट से पहले जमा किस समय सीमा को चुनना है? करें किस समय सीमा को चुनना है? लाइफ सार्टिफिकेट
सरकार ने पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र (life certificate for pensioners) जमा करने की किस समय सीमा को चुनना है? अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2021 से बढ़ा कर 28 फरवरी, 2022 कर दी है. अब पेंशनर्स अपना लाइफ सर्टिफिकेट 28 फरवरी, 2022 तक जमा कर सकते हैं. आपको बता दें कि जीवन प्रमाण पत्र देशभर के पेंशनभोगियों के लिए उनका मासिक भत्ता यानी पेंशन बिना किसी परेशानी या ब्रेक के प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है.

3. वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अग्रिम कर भुगतान करने की अंतिम तिथि
वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अग्रिम टैक्स भुगतान करने की अंतिम तिथि 15 मार्च 2022 है. अगर आप इनकम टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो आपको समय पर अपना टैक्स चुकाना होता है. वहीं, अगर कोई व्यक्ति इस तारीख तक एडवांस टैक्स पेंमेंट नहीं करता है, तो धारा 234ए/234बी के तहत ब्याज लागू होगा. ध्यान रखें कि वरिष्ठ नागरिकों को अग्रिम कर भुगतान करने से छूट दी गई है.

4. पैन को करें आधार से लिंक
अगर आपने अभी भी अपने आधार नंबर के साथ पैन को लिंक (PAN Aadhaar किस समय सीमा को चुनना है? liking deadline) नहीं किया है, तो आप इसे हर हाल में 31 मार्च, 2022 से पहले कर लें. अगर किस समय सीमा को चुनना है? इस तारीख तक आपका पैन आपके आधार नंबर से जुड़ा नहीं है, तो न केवल आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा, बल्कि आपको 1,000 रुपये जुर्माना भी भरना होगा.

5. बिलेटेड आईटीआर फाइलिंग
अगर आप 31 दिसंबर 2021 को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अपना आईटीआर फाइल करने से चूक गए हैं, तो अभी आपके पास एक मौका है. आप तय तारीख 31 मार्च, 2022 तक बिलेटेड रिटर्न भर सकते हैं. दरअसल, 1 जनवरी 2022 के बीच आयकर रिटर्न दाखिल किया गया और 31 मार्च, 2022 को विलंबित आईटीआर कहा जाएगा. देर से आईटीआर फाइल करने पर 5,000 रुपये (5 लाख रुपये तक की कुल आय के लिए 1000 रुपये) का लेट फाइन लगाया जाएगा.

6. वित्त वर्ष 2021 22 के लिए टैक्स सेविंग अभ्यास
यदि आपने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए पुरानी टैक्स व्यवस्था का विकल्प चुना है तो आपने 31 मार्च, 2022 तक अपना टैक्स बचत अभ्यास पूरा कर लिया है, इसे सुनिश्चित कर लें. इसका मतलब यह होगा कि टैक्सपेयर्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने सभी सेक्शन के तहत उपलब्ध डिडक्शन का लाभ उठाया है. नियम के मुताबिक, आम तौर पर उपलब्ध कटौती में धारा 80 सी में 1.5 लाख रुपये तक, एनपीएस योगदान के लिए धारा 80सीसीडी (1बी) के तहत 50,000 रुपये टैक्स लाभ, चिकित्सा बीमा प्रीमियम आदि पर 50,000 रुपये टैक्स लाभ शामिल हैं.

7. बैंक KYC
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने केवाईसी को पूरा करने की समय सीमा को 31 दिसंबर, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दी है. आरबीआई ने वित्तीय संस्थानों को चालू वित्त वर्ष 2021-22 के अंत तक केवाईसी अपडेट (Bank KYC update) करने को लेकर कोई कार्रवाई नहीं करने की सलाह दी है. KYC के तहत ग्राहकों से उसके पैन कार्ड, पता जैसे आधार, पासपोर्ट आदि को अपडेट कराने के लिए बैंक कहता है. इसके साथ ही हालिया फोटोग्राफ और अन्य जानकारी भी मांगी जाती है.

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Income Tax Return : अगर 31 दिसंबर तक नहीं भरा इनकम टैक्स रिटर्न तो भरना होगा भारी जुर्माना, चेक करें डिटेल्‍स

समय सीमा 31 दिसंबर 2021 के बाद 2021-22 एसेसमेंट ईयर के लिए रिटर्न भरने पर 5,000 रुपये की पेनल्टी लगेगी.

समय सीमा 31 दिसंबर 2021 के बाद 2021-22 एसेसमेंट ईयर के लिए रिटर्न भरने पर 5,000 रुपये की पेनल्टी लगेगी.

आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख (Income Tax Return last date) 31 दिसंबर है. यदि आपने इस साल में ही आयकर रिटर्न नहीं भरी . अधिक पढ़ें

  • News18Hindi
  • Last Updated : December 28, 2021, 09:51 IST

नई दिल्ली. Income Tax Return : जैसा कि आप जानते ही हैं कि आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख (Income Tax Return last किस समय सीमा को चुनना है? date) 31 दिसंबर है. मतलब आपको इसी साल के अंदर रिटर्न भरनी होगी. यदि आपने इस साल के अंदर रिटर्न नहीं भरी तो क्या? इस सवाल का जवाब भी आपको पता होना चाहिए. यदि आपने इस साल में ही आयकर रिटर्न नहीं भरी तो आपको जुर्माना देना होगा.

जुर्माना कितना होगा, ये जानने से पहले आपको ये बता दें कि सरकार ने इस बार कोरोना और कई तरह की परेशानियों के चलते आमतौर पर 31 जुलाई तक भरी जाने वाली रिटर्न के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया है. 26 दिसंबर को मिले आंकड़े के मुताबिक अब तक 4.51 करोड़ से ज्यादा टैक्सपेयर्स ने रिटर्न भर दिया है. केवल 26 दिसंबर को 8.7 लाख लोगों ने ITR भरी है.

उपरोक्त आंकड़ा जारी करते हुए आयकर विभाग ने लोगों से जल्द ही इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की सलाह दी है. अगर आप समय-सीमा के बाद रिटर्न भरने पर पेनल्टी देने से बचना चाहते हैं तो 31 दिसंबर से पहले आयकर रिटर्न भर लीजिए.

कितना भरना पड़ेगा जुर्माना

आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा 31 दिसंबर 2021 के बाद 2021-22 एसेसमेंट ईयर के लिए रिटर्न भरने पर 5,000 रुपये की पेनल्टी लगेगी. यदि आपने 31 मार्च 2022 के बाद 2021-22 एसेसमेंट ईयर के लिए आयकर रिटर्न भरना चाहेंगे तो भर तो पाएंगे, मगर उस स्थिति में आपको 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा.

कैसे दाखिल करें ऑनलाइन आईटीआर

ऑनलाइन रिटर्न दाखिल करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर विजिट करना होगा.
– यहां ई-फाइल मेन्यू के तहत इनकम टैक्स रिटर्न को सेलेक्ट करें. यहां सबसे पहले पैन (PAN Card) नंबर भरा आएगा.
– अब अपना एसेसमेंट ईयर, आईटीआर फॉर्म नंबर, फाइलिंग टाइप (ओरिजिनल या रिवाइज्ड रिटर्न) और सबमिशन मोड चुनें.
– अब कारण चुनें कि आप आईटीआर क्यों चाहते हैं और आवश्यक आवश्यकताओं को भरें.
– फॉर्म की ठीक से जांच करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर दें.

कैसे करें आईटीआर का ई-वैरिफिकेशन

– टैक्‍सपेयर्स को आईटीआर का ई-वेरिफिकेशन भी करना है. अगर आपने विकल्प “I would किस समय सीमा को चुनना है? like to e-Verify” चुना है तो आधार (Aadhaar) नियामक यूआईडीएआई (UIDAI) के पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए आधार ओटीपी को भरें. रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए हुए ईवीसी को भरें.

– अगर आपने दूसरा विकल्प “E-verify later” चुना है तो आईटीआर सबमिट हो जाएगा लेकिन यह वेरिफाइड नहीं होगा. अगर आपने तीसरा विकल्प “I don’t want to e-verify” चुना है तो या तो आप माय अकाउंट में जाकर ई-वेरिफाई रिटर्न पर क्लिक करके ई-वेरिफाई कर सकते हैं, या उसे हस्ताक्षर कर बंगलुरू भेज दें.

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