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पीपीएफ खाता क्या है?

पीपीएफ खाता क्या है?
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Post Office PPF Scheme: पोस्ट ऑफिस में भी खुल जाएगा पीपीएफ खाता, मिलतें हैं यह सभी फायदे

अगर आप लंबे समये के लिए निवेश का विकल्प तलाश रहे हैं जिसमें अच्छा रिटर्न मिले तो Post Office Public Provident Fund (PPF) अच्छा विकल्प हो सकता है

आप बैंक या पोस्ट ऑफिस में पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इसमें आप मंथली या एनुअली पैसा जमा कर सकते हैं। हर साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त आप पीपीएफ में जमा रकम पर डिडक्शन क्लेम कर सकते डाकघर बचत योजना PPF पर 7.1 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। हैं।

Post Office Scheme: यदि आप इस वजह से निवेश नहीं करना चाहते हैं कि आपको डर है कि आपको पैसा कहीं डूब न जाए तो आपके लिए डाकघर की योजनाओं (Post Office Saving Scheme) में निवेश करना बेहतर होगा। यहां पैसा निवेश करना सबसे सुरक्षित माना जाता हैं क्योंकि यह सरकारी सुरक्षा के साथ आता है। डाकघर में कुछ ऐसी स्‍कीम हैं, जो आपको कुछ सालों में अच्‍छा मुनाफा कमा कर दे सकती है। अगर आप लंबे समये के लिए निवेश का विकल्प तलाश रहे हैं जिसमें अच्छा रिटर्न मिले तो Post Office Public Provident Fund (PPF) अच्छा विकल्प हो सकता है।

Post Office PPF पर मिलता है इतना ब्याज

डाकघर बचत योजना PPF पर 7.1 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। इस योजना का मैच्योरिटी पीरियड 15 साल का होता है। इसके बाद इसे और 5 सालों के लिए और बढ़ाया जा सकता है। अगर आपको 15 साल के बाद पैसे की जरूरत नहीं हो तो आप इस फंड को आगे बढ़e सकते हैं।

PPF Account: क्या मैच्योरिटी से पहले भी निकाले जा सकते हैं पीपीएफ खाते से पूरे पैसे, यहां जानिए डिटेल्स

पीपीएफ खाता पूर्ण धन निकासी नियम

अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए ज्यादातर लोग कहीं न कहीं पैसे निवेश करते हैं। वैसे तो आजकल मार्केट में निवेश के लिए कई तरह के विकल्प मौजूद हैं, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा लोकप्रिय और भरोसेमंद पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public Provident Fund) यानी पीपीएफ को ही माना है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) आम लोगों के बीच एक बेहद जानी मानी स्मॉल सेविंग स्कीम है। ये सरकार द्वारा पेश किया जाने वाला एक ऐसा छोटा बचत साधन है जो आपको वित्तीय योजना बनाने में मदद कर सकता है। साथ ही पब्लिक प्रोविडेंट फंड बेहद ही सुरक्षित निवेश का एक विकल्प है। सबसे खास बात ये है कि इस स्कीम के जरिए टैक्स की देनदारी में छूट मिलती है और पीपीएफ खाताधारकों को मैच्योरिटी के बाद शानदार रिटर्न भी मिलता है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या जरूरत पड़ने पर मैच्योरिटी से पहले भी पीपीएफ खाते से पैसे निकाले जा सकते हैं? आइए जानते हैं इसका जवाब.

पीपीएफ खाता निष्क्रिय होने पर होते हैं ये तीन नुकसान

कोरोना के बाद जमा पर घटते ब्याज के बीच पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) मौजूदा समय में निवेश का एक लोकप्रिय विकल्प है। ऐसा इसलिए की पीपीएफ पर अभी भी 7.1 फीसदी की दर से ब्याज मिल रहा है। वहीं, सावधि जमा.

पीपीएफ खाता निष्क्रिय होने पर होते हैं ये तीन नुकसान

कोरोना के बाद जमा पर घटते ब्याज के बीच पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) मौजूदा समय में निवेश का एक लोकप्रिय विकल्प है। ऐसा इसलिए की पीपीएफ पर अभी भी 7.1 फीसदी की दर से ब्याज मिल रहा है। वहीं, सावधि जमा (एफडी) पर ब्याज की दर घटकर छह फीसदी से नीचे आ गई है।

हालांकि, पीपीएफ खाता क्या है? एक ओर जहां पीपीएफ खाते पर अधिक ब्याज और कर छूट का फायदा मिलता है, वहीं दूसरी ओर खाता परिपक्वता अवधि से पहले निष्क्रिय होने पर खाताधारक को तीन तरह का नुकसान भी उठाना पड़ता है। आइए जानते हैं कि पीपीएफ खाता निष्क्रिय होने पर क्या नुकसान होता है।

खाता निष्क्रिय होने के नुकसान
1. सरकार ने 2016 में पीपीएफ नियमों में एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। इसमें सरकार ने कुछ खास स्थितियों में परिपक्वताके पहले पीपीएफ खाते को बंद करने की अनुमति दी है। जिन स्थितियों में खाता बंद करने की सुविधा दी गई है उसमें जानलेवा बीमारी का इलाज या बच्चे की शिक्षा के लिए खर्च शामिल हैं। हालांकि, पीपीएफ खाते के पांच साल चलने के बाद ही अंशदाता ऐसा कर सकते हैं। निष्क्रिय पीएपीएफ खाते के साथ यह सुविधा नहीं मिलती है।

2. पीपीएफ खाते से तीसरे वित्त वर्ष के बाद छठे वित्त वर्ष के समाप्त होने तक जमा रकम पर लोन लिया जा सकता है। रुके हुए पीपीएफ खाते में यह सुविधा नहीं मिलती है।

3. अगर खाताधारक बंद पड़े पीपीएफ खाते के अलावा कोई अन्य पीपीएफ खाता खुलवाना चाहता है तो नियम इसकी अनुमति नहीं देता है। किसी एक व्यक्ति के दो पीपीएफ खाते नहीं हो सकते हैं। हालांकि, निष्क्रिय हो चुके खाते में भी जमा राशि पर परिपक्वताकी अवधि पर ब्याज की राशि का भुगतान किया जाता है।

खाता इनएक्टिव होने की पीपीएफ खाता क्या है? मुख्य वजह

जानकारों के मुताबिक, खाता निष्क्रिय की मुख्य वजह होती है इसमें न्यूनतम राशि का भी निवेश नहीं करना। पीपीएफ खाते में हर साल 500 रुपये निवेश करना अनिवार्य है। 15 साल तक निवेशक को कम से कम यह रकम जमा करना पड़ता है। ऐसा नहीं करने पर खाता निष्क्रिय हो जाता है। वहीं, सालाना आधार पर पीपीएफ खाते में निवेशक अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक निवेश कर आयकर की धारा 80सी के तहत आयकर छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

सालाना अधार पर 50 रुपये देनी होगी पेनल्टी

पीपीएफ खाते को दोबारा चालू करने के लिए आपको उस बैंक या डाकघर जाना होगा जहां आपने यह खुला है। यहां आपको खाता दोबारा चालू कराने संबंधी एक फॉर्म भरना होगा। इसके बाद आपको बकाया राशि का भुगतान करना होगा। यानी जितने साल तक आपने जमा नहीं किया उनमें से हर वर्ष के लिए 500 रुपये का न्यनतम भुगतान करना होगा। अगर चार साल जमा नहीं किया है तो 2000 रुपये जमा करने होंगे। इसके साथ ही हर साल के हिसाब से 50 रुपये की पेनल्टी भी देनी होगी।

PPF Account Kaise Khole | ऑनलाइन पीपीएफ खाते के लिए पात्रता व प्रक्रिया

कोई भी व्यक्ति जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के अंतर्गत नहीं आता है, वह पीपीएफ खाता खोल सकता है। यह योजना लोगों को बचत करने के लिए प्रोत्साहित करती है और इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद के वर्षों में आय का स्रोत प्रदान करना है। भारत सरकार ने निवेशकों के बीच छोटे निवेश को प्रेरित करने के उद्देश्य से 1968 में PPF की शुरुआत की थी।

टैक्स बचाने और गारंटीड रिटर्न प्राप्त करने के लिए सुरक्षित निवेश विकल्प की तलाश करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए पीपीएफ खाता खोलना एक बेहतर विकल्प है। आप इसमें भारी रिटर्न कमाने और पैसे बचाने के लिए निवेश कर सकते हैं। PPF Account Kaise Khole, इससे सम्बंधित जानकारी देने के साथ ही आपको यहाँ ऑनलाइन पीपीएफ खाते के लिए पात्रता व प्रक्रिया के बारें में बताया जा रहा है |

Table of Contents

पब्लिक प्रोविडेंट फंड या पीपीएफ क्या है (Public Provident Fund or PPF Kya Hai?)

पब्लिक प्रोविडेंट फंड या पीपीएफ जैसा कि नाम से पता चलता है, कि यह केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया एक फंड है, जो सभी क्षेत्रों के लोगों को इसमें निवेश करने में मदद करता है | इसके साथ ही आयकर लाभों के साथ उचित रिटर्न का वादा करता है। सार्वजनिक भविष्य निधि खाता, वित्त मंत्रालय के राष्ट्रीय बचत संस्थान द्वारा 1968 के दौरान सरकार द्वारा शुरू किए गए बचत-सह-कर-बचत निवेश साधनों में से एक है।

इस योजना को शुरू करने के पीछे मुख्य उद्देश्य निवेशकों से लंबी अवधि के लिए छोटी बचत के लिए प्रेरित करना है। यह योजना पूरी तरह से केंद्र सरकार से गारंटीकृत है और यह जोखिम से बचने वाले निवेशकों के लिए सबसे उपयुक्त है।

पीपीएफ खाता क्यों खोलना चाहिए (Why You Should Open PPF Account)

पब्लिक प्रोविडेंट फंड या पीपीएफ खाता उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो जोखिम से बचना चाहते हैं। जैसा कि सरकार द्वारा योजना पेश की जाती है और उसका समर्थन किया जाता है, यह गारंटीकृत रिटर्न के साथ समर्थित है और इस प्रकार भारत में निवेशकों की वित्तीय जरूरतों की रक्षा करता है। पीपीएफ खाते में किया गया निवेश बाजार की अस्थिरता के संपर्क में नहीं आता है और इसलिए यह खाता भारत में मध्यम वर्ग के आय वाले लोगों के बीच लोकप्रिय बना हुआ है।

पीपीएफ खाते में 15 साल की लॉक-इन अवधि होती है। पीपीएफ खाते से से पहले आंशिक निकासी की अनुमति केवल कुछ शर्तों के तहत दी जाती है। यह योजना व्यक्तियों को मूल राशि पर ब्याज प्राप्त करते हुए बचत करने के लिए प्रोत्साहित करती है। हालांकि15 साल की लॉक-इन अवधि वाले पीपीएफ खाते में पैसा निवेश करने से पहले, इसके बारे में कुछ बुनियादी बातों को जानना अत्यंत आवश्यक है |

ऑनलाइन पीपीएफ खाते के लिए पात्रता (PPF Account Online Eligibility)

पीपीएफ खाता खोलने के लिए पात्रता मानदंड इस प्रकार है-

  • पीपीएफ खाता सिर्फ भारतीय निवासी ही ओपन कर सकते है |
  • विदेश में बसे भारतीय नागरिक अपने पीपीएफ खाते का संचालन जारी रख सकते हैं |
  • माता-पिता/अभिभावक अपने अवयस्क बच्चों की ओर से यह खाता खुलवा सकते है |
  • प्रति व्यक्ति केवल एक पीपीएफ खाता खोला जा सकता है |
  • हिंदू अविभाजित परिवार पब्लिक प्रोविडेंट फंड अर्थात पीपीएफ अकाउंट ओपन नहीं कर सकते |

पीपीएफ खाता खोलने की आयु सीमा (PPF Account Opening Age Limit)

पीपीएफ खाता खोलने के लिए किसी प्रकार की न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गयी है|हालाँकि 18 वर्ष से कम आयु के नाबालिग यहाँ दिए गए चरणों का पालन कर इसे ओपन कर सकते हैं-

  • पीपीएफ खाता खोलने वाले व्यक्ति का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है |
  • नाबालिग का अभिभावक उसकी ओर से पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते है |
  • दादा-दादी अपने नाती-पोतों की ओर से तब तक पीपीएफ खाता नहीं खोल सकते, जब तक कि वह नाबालिगों के कानूनी अभिभावक न हों |
  • कम से कम रु. 500 और अधिकतम रु. एक वित्तीय वर्ष में नाबालिग के अभिभावक द्वारा पीपीएफ खाते में 1.5 लाख जमा किए जा सकते हैं |

पीपीएफ खाता खोलने हेतु दस्तावेज (PPF Account Opening Documents)

  • पीपीएफ खाता खोलने का फॉर्म |
  • आईडी प्रूफ – आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड |
  • एड्रेस प्रूफ, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, आधार कार्ड, राशन कार्ड |
  • पासपोर्ट साइज फोटो |
  • नॉमिनी डिक्लेरेशन फॉर्म |
  • नाबालिग का पीपीएफ खाता खोलने के लिए जन्म प्रमाण पत्र |
  • पीपीएफ खाते या एक हस्ताक्षरित चेक में राशि स्थानांतरित करने के लिए बैंक शाखा में पे-इन-स्लिप |

पीपीएफ अकाउंट कैसे खोलें (How to Open a PPF Account)

ऐसे निवेशक जो पीपीएफ खाता खोलना चाहते हैं, वह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हैं | बशर्ते कि वह पीपीएफ खाता खोलने के लिए केंद्र सरकार द्वारा बताए गए पात्रता मानदंडों को पूरा करते हो। जो व्यक्ति ऑनलाइन माध्यम से पीपीएफ खाता खोलना चाहते हैं, उन्हें पहले चुने हुए बैंक या डाकघर की वेबसाइट पर जाना होगा। इसके अलावा जो पीपीएफ खाता क्या है? लोग ऑफलाइन मोड का चयन कर रहे हैं, उन्हें निकटतम डाकघरों या चुने हुए बैंक में विजिट करपीपीएफ खाता आवेदन पत्र भरना होगा|इसके साथ ही उन्हें खाता खोलने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म के साथ जमा करना होगा। उदहारण के रूप में हम आपको यहाँ स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (SBI) में ऑनलाइन पीपीएफ खाता खोलने के बारें में बता रहे है, इसके स्टेप्स इस प्रकार है-

FAQ Public Provident Fund - Faq's

पीपीएफ भविष्य निधि (पीपीएफ) योजना, 1968 के लिए आवेदन करने हेतु आपको फॉर्म ए भरकर संबंधित दस्तावेज़ों के साथ एसबीआई की किसी शाखा में जमा करना होता है। पीपीएफ खाता किसी एक शाखा में खोला जाएगा। आप जिस शाखा में लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) खाता खोलना चाहते हैं, उसका फॉर्म ए में उल्लेख करें। आवश्यक दस्तावेज़ों की जानकारी के लिए प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्नों का संदर्भ लें।

अवयस्क की ओर से खोले गए खाते को छोड़कर, एक व्यक्ति एक ही खाता रख सकता है।

  • निवासी भारतीय व्यक्तियों और अवस्यकों की ओर से व्यक्तियों द्वारा एक लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) खाता खोला जा सकता है।
  • अवयस्क की ओर से खोले गए खाते को छोड़कर, एक व्यक्ति एक ही खाता पीपीएफ खाता क्या है? रख सकता है।.
  • माता या पिता द्वारा अपने अवयस्क पुत्र या पुत्री के लिए लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) खाता खोला जा सकता है; हालांकि एक ही अवयस्क के लिए माता एवं पिता दोनों लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) खाते नहीं खोल सकते।.
  • दादा-दादी अपने अवयस्क पौत्र-पौत्री की ओर से लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) खाता नहीं खोल सकते, हालांकि माता और पिता दोनों की मृत्यु हो जाने की स्थिति में दादा-दादी पौत्र-पौत्री के अभिभावक के रूप में लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) खाता खोल सकते हैं।.
  • पीपीएफ खाता आवेदन फार्म (फॉर्म ए)
  • नामांकन फॉर्म
  • पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ
  • पैन कार्ड/फॉर्म 60-61 की प्रति
  • बैंक के केवाईसी मानकों के अनुसार पहचान एवं आवास प्रमाण

लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) संशोधन योजना, 2016 के तहत न्यूनतम और अधिकतम कितनी राशि का निवेश किया जा सकता है?

प्रति वर्ष न्यूनतम जमा राशि रु. 500 रुपये है और अधिकतम सीमा रु. 1,50,000 प्रति वर्ष है।

वित्त वर्ष की समाप्ति तक यदि ग्राहक न्यूनतम रु. 500 जमा नहीं करता है तो चूक के प्रत्येक वर्ष के लिए रु. 50 का अर्थदंड लगाया जाएगा।

लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) खाता खोले जाने के वर्ष से 15 वर्ष की समाप्ति के बाद परिपक्व होता है।

ग्राहक परिपक्वता की तारीख से एक वर्ष के भीतर फॉर्म एच प्रस्तुत कर लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) निवेश की अवधि परिपक्वता अवधि से 5 वर्ष की ब्लॉक अवधि के लिए विस्तारित कर सकता है।

पीपीएफ (संशोधन) योजना 2016 के अनुसार, परिपक्वता से पूर्व भुगतान की अनुमति केवल उस खाते या अवयस्क खाता धारक के अभिभावक को होती है, जो पाँच वित्तीय वर्ष पूरे कर चुके होते हैं, जहाँ:

  • खाताधारक, पति या पत्नी अथवा आश्रित बच्चों या माता-पिता के लिए गंभीर बीमारियों या जानलेवा रोगों के उपचार हेतु राशि की आवश्यकता हो। इसके लिए सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी से संबंधित दस्तावेज़ प्रस्तुत किए जाने चाहिए;
  • खाताधारक या अवयस्क खाताधारक की उच्च शिक्षा के लिए राशि आवश्यक हो। इसके लिए भारत और विदेशों में उच्च शिक्षा के मान्यता प्राप्त संस्थान में प्रवेश की पुष्टि करते दस्तावेज़ और शुल्क बिल प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

ग्राहक 7वें वित्तीय वर्ष से हर साल एक बार राशि का आहरण कर सकता है, यह राशि ग्राहक के खाते में चौथे वर्ष की समाप्ति पर उपलब्ध शेष राशि के 50% से अधिक नहीं होगी, यह राशि आहरित किए जा रहे वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती वर्ष की राशि या पूर्ववर्ती वर्ष की समाप्ति पर उपलब्ध शेष राशि, इनमें से जो भी कमतर हो, होगी।

ग्राहक तीसरे वित्तीय वर्ष से छठे वित्तीय वर्ष के बीच यानी तीसरे वित्तीय वर्ष के अंत से पाँचवे वित्तीय वर्ष के अंत तक ऋण की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

अन्य बैंक/डाक घर में मेरे विद्यमान लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) खाते को एसबीआई में अंतरित करने की प्रक्रिया क्या है?

सरकार की पीपीएफ योजना के अनुसार, ग्राहक अपने पीपीएफ खाते को एक अधिकृत बैंक या डाकघर से दूसरे में अंतरित कर सकते हैं। ऐसे मामले में, पीपीएफ खाते को निरंतर खाता माना जाएगा। ग्राहकों को अपने मौजूदा पीपीएफ खातों को एसबीआई में अंतरित करने में समर्थ बनाने के लिए, निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए।

  • राहक उस बैंक या डाकघर से संपर्क करता है, जहाँ उसका वर्तमान पीपीएफ खाता है और एसबीआई की शाखा में पीपीएफ खाते के अंतरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करता है।
  • एक बार आवेदन प्रक्रिया हो जाने के बाद, मौजूदा बैंक/डाकघर ग्राहक द्वारा उपलब्ध कराए गए मूल दस्तावेज़ जैसे खाते की प्रमाणित प्रति, खाता खोलने का आवेदन, नामांकन फॉर्म, नमूना हस्ताक्षर आदि पीपीएफ खाते की बकाया राशि के चेक/डीडी के साथ एसबीआई शाखा के पते पर भेजने की व्यवस्था करता है।

अंतरण के बाद एसबीआई शाखा में दस्तावेज़ प्राप्त होने के बाद, ग्राहकों को अपनी मूल पासबुक के साथ नया पीपीएफ खाता खोलने का फॉर्म (फॉर्म ए) और नामांकन फॉर्म (नामांकन के परिवर्तन के मामले में फॉर्म ई/फॉर्म एफ) प्रस्तुत करना होगा। साथ ही ग्राहक को केवाईसी दस्तावेजों का एक नया सेट प्रस्तुत करना होगा।

क्या मैं एसबीआई में अपने पीपीएफ खाता क्या है? लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) खाते को इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ऍक्सेस कर सकता हूँ?

जी हाँ, एसबीआई आपको अपने एसबीआई नेट बैंकिंग खाते में लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) खाते की शेष पीपीएफ खाता क्या है? राशि, लिंक्ड बचत खाते से ऑनलाइन निधि अंतरण और लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) खाते की विवरणी ऑनलाइन देखने की सुविधा प्रदान करता है।

क्या पीपीएफ अंशदाताओं के लिए बचत बैंक/चालू खाते को नामे कर पीपीएफ खाते में आवधिक जमा (निश्चित राशि) करने के लिए स्थाई अनुदेश का कोई प्रावधान है?

जी हाँ, पीपीएफ खाते में राशि जमा करने के लिए एसबी या चालू खाते से स्थाई अनुदेश देने का प्रावधान है। इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से पीपीएफ खाते में आवधिक आधार पर राशि जमा करने के लिए स्थाई अनुदेश ऑनलाइन भी दिए जा सकते हैं। अन्य बैंकों के साथ खाता रखने वाले ग्राहकों के लिए पीपीएफ में अंशदान के लिए ईसीएस अधिदेश की सुविधा भी उपलब्ध है।

निवासी भारतीय होने के दौरान मैंने अपना पीपीएफ खाता खोला था। अभी मैं अनिवासी भारतीय हूँ। क्या मैं एसबीआई में अपना खाता जारी रख सकता हूँ?

वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या जीएसआर1237 (ई) दिनांकित 3.10.17 के अनुसार, निवासी भारतीयों के पीपीएफ खाते, जो परिपक्वता अवधि के दौरान एनआरआई बन गए, उन्हें उस तिथि से बंद माना जाएगा, जिससे वे खाताधारक एनआरआई बने थे। हालाँकि, इस नियम को फिलहाल स्थगित रखा गया गया है (सरकार के ओएम सं. एफ/01/10/2016-एनएस दिनांकित 23.02.18 के अनुसार) और एनआरआई पहले की तरह पीपीएफ खाते जारी रख सकते हैं।

Last Updated On : Tuesday, 17-12-2019

ब्याज दर

8.40%* प्रति वर्ष.

04.10.2022 से लागू

*शर्तें लागू

शुरू से

10.65% प्रति वर्ष. *

2.70% प्रति वर्ष .

10 करोड़ रुपए से कम, 15.10.2022 से प्रभावी

3.00% प्रति वर्ष .

10 करोड़ रुपए व अधिक, 15.10.2022 से प्रभावी

8.30%* से शुरू

एसबीआई गोल्ड

एसबीआई रियल्टी गोल्ड लोन

7.90% से शुरू

एसबीआई वैयक्तिक स्वर्ण ऋण

*शर्तें लागू

Loan amount up to Rs. 3 lakhs

8.85% प्रति वर्ष.

> Rs. 3 lakhs & up to Rs. 5 lakhs

2.70% प्रति वर्ष .

रु 10 करोड़ से कम शेष राशि

3.00% प्रति वर्ष .

रु 10 करोड़ और अधिक शेष राशि

7.95% प्रति वर्ष*

* शर्तें लागू

8.40% प्रति वर्ष.

*शर्तें लागू

(YONO के माध्यम से आवेदन करने पर)

7.75% प्रति वर्ष .

3 वर्ष से 5 वर्ष से कम तक

5 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष तक

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